कृषि उत्पादों के विपणन के लिए नियमित बाजार क्रियान्वित करने के उद्देश्य से वर्तमान में छ-ग- कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 क्रमांक-24 सन् 1973 क्रियान्वित है, इसी परिप्रेक्ष्य में अधिनियम के तहत कृषि उपज मण्डी कार्यालयों की स्थापना की गई है तथा अधिनियम की धारा-40 अंतर्गत छ-ग- राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया है।
छ-ग- राज्य कृषि विपणन बोर्ड, के गठन का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में स्थापित कृषि उपज मण्डी समितियों के कामकाज के व्यवस्थित संचालन, मण्डी समितियों के माध्यम से अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना एवं उन पर नियंत्रण रखना है।